*राजगढ़ 13 अप्रैल, 2026* 

      कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा-13 (4) ओर (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 अप्रैल, 2026 अक्षय तृतीया एवं आगामी विवाह मुहुर्तों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए विकासखंड स्तर पर उड़ानदस्तों का गठन कर समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देश दिए गए हैं। विकासखंड स्तर पर गठित दल ग्रामीण व शहरी क्षत्रों में होने वाले सामूहिक विवाह के दौरान बाल विवाह न हो इसको लेकर निगरानी करेगा। वहीं शिकायत मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

      साथ ही बाल विवाह होने की सूचना विकासखण्ड / परियोजना स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक को की जा सकेगी। साथ ही जिला स्तर पर बाल विवाह रोकने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 07372-254360 पर सम्पर्क कर बाल विवाह की सूचना दी जा सकती है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम प्रभारी श्रीमती रश्मि चौहान, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर मो.नम्बर 7898357660 एवं सहायक प्रभारी श्रीमती स्मिता शुक्ला, केस वर्कर वन स्टॉप सेंटर मो. नम्बर 7697837283 को भी बाल विवाह होने संबंधी शिकायत दी जा सकती है।